खान सर को बड़ी राहत की उम्मीदों पर संशय, अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित; पटना कोर्ट में टिकीं निगाहें

मामला 2 जून को पटना के कदमकुआं इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है।

  • Written By:
  • Publish Date - June 9, 2026 / 05:42 PM IST

पटना (बिहार): चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर उर्फ फैसल खान (Faisal Khan) की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर पटना की जिला अदालत में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में दर्ज एफआईआर के बाद खान सर को गिरफ्तारी का डर था, जिसके चलते उन्होंने अदालत का रुख किया।

मामला 2 जून को पटना के कदमकुआं इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने संस्थान में तोड़फोड़ और पथराव किया, जिसके बाद सुरक्षा गार्डों द्वारा हवाई फायरिंग की गई। पुलिस ने जांच के दौरान दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस जांच में सामने आए बयानों के आधार पर खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट (Arms Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद खान सर ने गिरफ्तारी से बचाव के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान खान सर के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल का घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत मामले में फंसाया गया है। वहीं पुलिस ने जांच से जुड़े तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

इस बीच पटना की अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर सकती हैं, लेकिन अगला आदेश आने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

खान सर के लाखों छात्रों और समर्थकों की नजर अब अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। मामले को लेकर बिहार के शैक्षणिक जगत और सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा बनी हुई है।