सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पर रोक लगाई

By : hashtagu, Last Updated : March 11, 2026 | 8:28 pm

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल में 5 वर्षीय मासूम बच्ची से बलात्कार (Rape) और हत्या (Murder) के दोषी अतुल निहले (Atul Nihale) को दिए गए मृत्युदंड (Death Sentence) की सजा पर रोक (Stay) लगा दी है। तीन न्यायाधीशों की बेंच ने दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक दोषी द्वारा दायर अपीलों पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, मृत्युदंड का निष्पादन (Execution) नहीं किया जाएगा। अदालत ने मूल मामले के रिकॉर्ड (Original Case Records) को निचली अदालतों से मंगाने का भी आदेश दिया और दोषी के मानसिक स्वास्थ्य (Psychological Evaluation) और जेल में व्यवहार (Conduct in Jail) से जुड़े विस्तृत रिपोर्ट्स 12 सप्ताह के भीतर मांगी हैं।

शाहजहांबाद थाना क्षेत्र में 24 सितंबर 2024 को बच्ची के लापता होने की शिकायत के बाद पुलिस ने खोजबीन की। दो दिनों बाद पुलिस को आरोपी के फ्लैट में दुर्गंध (Foul Smell) के सहारे बच्ची का शव एक प्लास्टिक पानी के टैंक में मिला, जहां उसकी पहचान उसके परिजनों ने की थी। अभियोजन ने फोरेंसिक (Forensic) सबूत और DNA टेस्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया था।

मामले में विशेष POCSO कोर्ट ने मार्च 2025 में आरोपी को कई आरोपों में दोषी मानते हुए मृत्युदंड सहित अन्य सजा (Multiple Sentences) सुनाई थी, जिसे बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) ने जनवरी 2026 में “सबसे दुर्लभ मामलों (Rarest of Rare)” में आने के कारण बरकरार रखा था। उसके खिलाफ निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देते हुए आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट की यह रोक (Stay) फिलहाल दोषी की अपीलों के सुनवाई और नतीजे तक लागू रहेगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए समयसीमा और रिपोर्टों पर विचार करने का आदेश दिया है।