नई दिल्ली, 19 जनवरी (आईएएनएस)| एयर इंडिया (Air India) के विमान में एक यात्री द्वारा एक महिला सहयात्री पर पेशाब (Urine) किए जाने की घटना की जांच कर रही स्वतंत्र आंतरिक समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि शंकर मिश्रा (Shankar Mishra)’अनियंत्रित यात्री’ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उन पर और चार महीने की अवधि के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एयर इंडिया (Air India) के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, “पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि शंकर मिश्रा ‘अनियंत्रित यात्री’ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उन पर 4 महीने की अवधि के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।”
एयरलाइन (Airlines) ने कहा कि वह नियामक और अन्य एयरलाइनों को सूचित करेगी। यात्री को पहले ही एयरलाइन की ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाल दिया गया है। एयर इंडिया (Air India) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक के साथ आंतरिक समिति की रिपोर्ट की एक प्रति साझा की है और देश में संचालित अन्य एयरलाइनों को भी सूचित करेगी।
एयर इंडिया द्वारा नए सिरे से प्रतिबंध लगाने के बाद अन्य एयरलाइंस इस पर अपना निर्णय ले सकती हैं कि क्या व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
इससे पहले डीजीसीए ने एयरलाइन से इस घटना को आंतरिक समिति को सौंपने को कहा था जो 30 दिनों के भीतर अनियंत्रित यात्री के उड़ान पर प्रतिबंध की अवधि तय करेगी। आंतरिक समिति में अध्यक्ष के रूप में एक सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश सहित तीन सदस्य, सदस्य के रूप में एक अलग अनुसूचित एयरलाइन के एक प्रतिनिधि, और एक यात्री संघ या उपभोक्ता संघ या उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल थे।
यह घटना पिछले साल 26 नवंबर को हुई थी जब न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट की बिजनेस क्लास में नशे में धुत यात्री ने 70 साल की बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था।
विमानन नियामक डीजीसीए ने 5 जनवरी को कहा था कि एविएशन रेगुलेटर ने नोट किया है कि एक महिला सह-यात्री के साथ यात्रियों के दुर्व्यवहार की घटना की सूचना 4 जनवरी को बहुत देर से दी गई थी, जबकि यह 26 नवंबर को हुई थी। डीजीसीए ने एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और पायलटों और उड़ान के चालक दल केबिन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
फिलहाल यह मामला कोर्ट में है और पिछले कुछ दिनों में इस मामले में कई मोड़ आ चुके हैं। शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।