आंध्र हाई कोर्ट के जज ने नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप ने शुक्रवार को कौशल विकास निगम घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू

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  • Updated On - October 27, 2023 / 02:44 PM IST

अमरावती, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh High Court) के जस्टिस वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप ने शुक्रवार को कौशल विकास निगम घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (Former Chief Minister N. Chandrababu Naidu) की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जब याचिका पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो जज ने यह कहते हुए खुद को इससे अलग कर लिया कि “मेरे सामने नहीं।”

अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि याचिका पर कौन सी पीठ मामले की सुनवाई करेगी। नायडू के वकीलों ने गुरुवार को एक हाउस मोशन याचिका दायर कर अदालत से जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया था। नायडू की दाहिनी आंख की मोतियाबिंद की सर्जरी होनी है। इससे पहले विजयवाड़ा की अदालत ने 9 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने 9 सितंबर को कौशल विकास घोटाले में नायडू को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। वह न्यायिक हिरासत में रहे और वर्तमान में राजमुंड्री सेंट्रल जेल में बंद हैं।

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