मोहन ने अदालत को बताया, "चूंकि ओवरसाइट कमेटी द्वारा कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया था, और चूंकि कोई मामला नहीं पाया गया था, इसलिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, यह स्वचालित रूप से दोषमुक्ति के बराबर है।"