छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम
लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2022-23 में निजी विद्यालयों
प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावशील है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त
प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट (Private School Management) अपनी मांगों को लेकर 14 सितंबर को स्कूल बंद (School closed on 14 September) रखने का ऐलान.