श्रद्धा हत्याकांड : आरोपी आफताब पूनावाला ने जमानत के लिए लगाई अर्जी

By : hashtagu, Last Updated : December 16, 2022 | 2:29 pm

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (आईएएनएस)| श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शुक्रवार को दिल्ली की साकेत अदालत में जमानत याचिका दायर की। उसकी जमानत याचिका पर शनिवार (17 दिसंबर) को सुनवाई होने की संभावना है। अदालत ने 9 दिसंबर को पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि जांच जारी है और उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। पूनावाला पर अपने लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉल्कर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काटने का आरोप है। वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद है।

सूत्रों ने 15 दिसंबर को बताया कि महरौली के जंगल में बरामद शरीर के अंगों से निकाले गए डीएनए को उसके पिता के सैंपल्स से मिलाया गया और उसके बाद ही हत्या की क्रूरता की आधिकारिक पुष्टि हुई। विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा था कि पुलिस को सीएफएसएल से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और रोहिणी के एफएसएल से पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट मिली है।

मामले में पूनावाला का पोस्ट-नार्को टेस्ट 2 दिसंबर को संपन्न हुआ था। उसका टेस्ट तिहाड़ जेल के अंदर एफएसएल अधिकारियों द्वारा किया गया था। पूनावाला को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट 14 दिसंबर को फॉरेंसिक साइंसेज लैब (एफएसएल) द्वारा पुलिस को सौंपी गई थी। छतरपुर घर में फोरेंसिक अधिकारियों द्वारा बाथरूम और रसोई से ब्लड के सैंपल्स भी बरामद किए गए, जहां पूनावाला और श्रद्धा दोनों 15 मई को शिफ्ट हुए थे।

सूत्रों ने कहा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में हड्डियों की ऑटोप्सी की जाएगी। जांचकर्ता एक प्रश्नावली तैयार करेंगे और इसे डॉक्टरों को भेजेंगे, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार करेंगे और मामले में सभी प्रासंगिक जानकारी हासिल करने में मदद करेंगे। दिल्ली एलजी वी.के. सक्सेना ने श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडेय और अमित प्रसाद की नियुक्ति के दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अधिकारियों ने कहा, एडवोकेट मधुकर पांडे और एडवोकेट अमित प्रसाद इस मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करेंगे।