अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को किया रद्द, राष्ट्रपति की आर्थिक शक्तियों पर बड़ी टिप्पणी

By : hashtagu, Last Updated : February 20, 2026 | 9:04 pm

वॉशिंगटन, अमेरिका : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ (Global Tariffs) को अवैध (illegal) करार दे दिया है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया और कहा कि राष्ट्रपति ने आयात शुल्क (import duty) लगाने में अपनी शक्तियों का दायरा पार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आयात पर टैक्स लगाने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस (Congress) के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। कोर्ट ने कहा कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत इतनी व्यापक आर्थिक कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह टैरिफ नीति ट्रंप की व्यापार रणनीति (trade strategy) का अहम हिस्सा मानी जा रही थी। उन्होंने कई देशों से आने वाले उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया था, जिससे वैश्विक व्यापार (global trade) पर असर पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप की आर्थिक नीतियों को बड़ा झटका लगा है।

फैसले में यह भी कहा गया कि आपातकालीन शक्तियों (emergency powers) का उपयोग कर व्यापक टैरिफ लागू करना संवैधानिक सीमाओं के खिलाफ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं और आर्थिक नीतियों से जुड़े बड़े फैसलों के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद सरकार को टैरिफ के जरिए वसूली गई राशि को लेकर भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह फैसला अमेरिका की व्यापार नीति और कार्यपालिका की शक्तियों की सीमा तय करने के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है।