सिर्फ वेबसाइट पर भर्ती सूचना डालना पर्याप्त नहीं, अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड डाक से सूचना देना जरूरी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

By : hashtagu, Last Updated : July 8, 2026 | 6:38 pm

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process) को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि सरकारी नियमों (Government Rules) में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) की सूचना रजिस्टर्ड डाक (Registered Post) से भेजने का प्रावधान है, तो केवल वेबसाइट (Website) या वेब पोर्टल (Web Portal) पर सूचना अपलोड करना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करना मनमाना (Arbitrary) रवैया है।

मामला एक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा था, जिसमें दस्तावेज सत्यापन की तारीख की सूचना संबंधित अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे जाने के बजाय केवल वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो सका, जिसके बाद उसका चयन रद्द कर दिया गया। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस परिपत्र का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दस्तावेज सत्यापन की सूचना अभ्यर्थियों को कम से कम 20 दिन पहले रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि जब नियम में सूचना भेजने का तरीका तय है, तब केवल ऑनलाइन सूचना डालकर विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो इससे अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित होते हैं और ऐसी कार्रवाई न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों को भर्ती से जुड़ी सभी अनिवार्य सूचनाएं नियमों के अनुरूप निर्धारित माध्यम से भेजनी होंगी। केवल वेबसाइट या वेब पोर्टल पर सूचना प्रकाशित कर देना पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से तब जब नियम किसी अन्य माध्यम से सूचना देने का स्पष्ट निर्देश देते हों।