छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक पर सख्ती: हाईकोर्ट की निगरानी में चला अभियान, 9,216 किलो प्लास्टिक जब्त, 59.75 लाख का जुर्माना

By : hashtagu, Last Updated : July 10, 2026 | 6:08 pm

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) की निगरानी में कार्रवाई तेज कर दी गई है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि अब तक 9,216 किलोग्राम प्लास्टिक (Plastic) जब्त किया जा चुका है और नियमों का उल्लंघन करने वालों से 59.75 लाख रुपये का जुर्माना (Fine) वसूला गया है।

राज्य सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 194 नगरीय निकायों में 16,497 से अधिक निरीक्षण किए गए और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि केवल छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देश दिया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माता, सप्लायर और परिवहन से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।

हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में सड़क, बाजार, नालों, जलाशयों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक स्थानों से प्लास्टिक कचरा हटाने के लिए व्यापक सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है।

अदालत ने यह भी कहा कि प्रतिबंध के बावजूद सार्वजनिक स्थानों और जल स्रोतों में प्लास्टिक कचरा लगातार मिल रहा है, जिससे पर्यावरण, पशुओं और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट भी मांगी है और मामले की निगरानी जारी रखी है।