छत्तीसगढ़। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह (Former Chief Secretary Aman Singh) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी यास्मीन को अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) देने से इंकार कर दिया है। बता दें, इसके पूर्व अमन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का रद्द कर दिया था। जिसमें उनके खिलाफ हुए एफआईआर को कायम रखते हुए जांच करने और अमन सिंह को उसमें सहयोग करने का आदेश दिया था।। इसके बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जांच शुरू की थी। इस संबंध में उनसे सात घंटे तक पूछताछ भी हुई थी।
एक बार फिर अमन सिंह ने स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था। लेकिन ईओडब्ल्यू एसीबी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृततो दास और मिथलेश वर्मा ने बहस की। जहां स्पेशल कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया।