साय कैबिनेट की बैठक : पुलिस भर्ती में एसटी वर्ग को मिलेगी विशेष छूट, जानिए और भी

By : madhukar dubey, Last Updated : December 11, 2024 | 5:39 pm

  • धान कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 80 रुपए प्रति क्विंटल
  • एमएसपी में धान खरीदी के अतिशेष के निराकरण के लिए केंद्र में प्रस्ताव भेजने का निर्णय
  • अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी
  • रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता (Under the chairmanship of Chief Minister Vishnu Dev Sai)में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक फैसले लिए गए। इसमें द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में एसटी वर्ग को विशेष छूट(Special exemption for ST category in Chhattisgarh Police Recruitment) देने का फैसला लिया गया। मंत्री परिषद ने भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। इसके अलावा खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। यह योजना मोदी की गारंटी में शामिल थी।

    सुदूर और शहरी क्षेत्रों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। खेल क्लबों को आर्थिक मदद दी जाएगी।एमएसपी में धान खरीदी के अतिशेष के निराकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं धान कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 80 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।

    कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय

    मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसग? पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया. इसके तहत छत्तीसग? पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाये 78 सेमी एवं फुलाने पर 83 सेमी करने का फैसला लिया गया. खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त देने का निर्णय लिया गया।

    पेंशन विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन

    मंत्रिपरिषद ने द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया।

    राष्ट्रीय डेयरी के साथ एमओयू का निर्णय

    छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी. दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

    एकमुश्त टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट

    राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया. प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
    छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाडिय़ों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया. इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाडिय़ों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा. छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा. ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाडिय़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय और खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

    खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने और इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि के लिए प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुन: भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई। अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।
    खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग के लिए फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा एनईएमएल के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई।

    छत्तीसगढ़ पंचायत राज के प्रारूप का अनुमोदन

    खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपए करने का निर्णय लिया। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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