बिलासपुर। अब आईएएस अनिल टुटेजा (IAS Anil Tuteja) सहित अन्य अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच (CBI investigation) नहीं होगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को आयकर सलाहकार और अधिवक्ता नरेशचंद्र गुप्ता की ओर से दायर किया गया था। इसमें उनकी तरफ से कहा गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर अनिल टुटेजा, पूर्व सीएस विवेक ढांड, सीएम की पूर्व ओएसडी सौम्या चौरसिया और पूर्व माइनिंग संचालक समीर विश्वनोई के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज हैं। इनकम टैक्स विभाग ने विश्वनोई को छोड़कर बाकी अफसरों के रेड मारी थी। बताया इस पर इनकम टैक्स विभाग ने इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएस को चिट्ठी लिखी है।
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रमुख अमन सिंह प्रकरण में आदेश का भी जिक्र किया और कई अन्य दलीलें देते हुए सभी अफसरों के खिलाफ प्रकरण को जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस रमेशचंद्र सिन्हा और जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बैंच में याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की। याचिका को अनुपयुक्त मानते हुए कर खारिज कर दिया। याचिकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे और विवेक शर्मा ने पैरवी की। वहीं, आईएएस अनिल टुटेजा की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी ने पैरवी की। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश वर्मा ने अपना पक्ष रखा।
आईएएस अनिल टुटेजा के वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी ने बताया हमने याचिका को लेकर तर्क दिया। जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया। अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी ने बताया, इनकम टैक्स वाला मामला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में लंबित है। इसमें अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत मिली हुई है। तीस हजारी कोर्ट के आदेश से क्षुब्ध होकर इनकम टैक्स विभाग ने याचिका दायर की है। ये तथ्य याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में नहीं बताया है। इसके अलावा वकील मतीन सिद्दिकी ने बताया हमने कोर्ट में तर्क देते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट में नॉन मामले में ट्रायल पर रोक लगी है।
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