छत्तीसगढ़। युवा दिवस पर (Bhupesh) भूपेश बघेल ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया (Sub Inspector Recruitment) को एक बार फिर हरी झंडी दे दी है। इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरक्षण के संकट को देखते हुए सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था। इसके जरिए ९७१ पदों पर भर्ती की जानी है।
सब इंस्पेक्टर की यह भर्ती प्रक्रिया २०२२ में शुरू हुई थी। इसके लिए १६ अक्टूबर २०२२ तक आवेदन भरा जाना था। बाद में इसको २० अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। इसकी परीक्षा ६ नवम्बर को होनी थी। लेकिन १९ सितम्बर को आये उच्च न्यायालय के आरक्षण संबंधी फैसले के बाद नौकरी में आरक्षण की स्थिति अस्पष्ट हो गई। २२ अक्टूबर को व्यापमं ने इसकी परीक्षा को स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसका प्रदेश भर में विरोध हो रहा था। परीक्षा की तैयारी कर रहे बहुत से अभ्यर्थी इसको लेकर रायपुर में प्रदर्शन भी कर चुके हैं।
इस परीक्षा के जरिये सूबेदार के ५८ पद, सब इंस्पेक्टर के ५७७ पद, सब इंस्पेक्टर (अंगुल-चिह्न) – ०६ पद, सब इंस्पेक्टर (प्रश्नाधीन दस्तावेज)- ०३ पद, सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर), सब इंस्पेक्टर दूरसंचार-९ पद, सब इंस्पेक्ट (स्पेशल ब्रांच)-६९ पद, प्लाटून कमांडर २४७ पदों पर भर्ती होनी है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले दो नये विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसे राज्यपाल को भेजा गया है। उनके हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाएंगे। असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह प्रदेश में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। उसके बाद ही प्रदेश में नई भर्तियों और स्कूल-कॉलेजों में दाखिले के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी होगा। उच्च न्यायालय के १९ सितम्बर को आये एक फैसले से छत्तीसगढ़ में आरक्षण खत्म हो गया है।