हाईकोर्ट का बिलासपुर में हवाई सेवा पर 4 बड़े निर्देश, मांगा जवाब

By : madhukar dubey, Last Updated : February 17, 2023 | 11:13 pm

बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट  (Bilaspur) में हवाई सेवा मामले में आज सुनवाई करते हुए 4 महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निर्देश जारी किए है। जिसमें पहला भूमि अधिग्रहण पर क्या किया ,इस पर तुरंत शपथ पत्र प्रस्तुत करें। नाईट लैंडिंग के लिए राज्य और केन्द्र मिलकर काम करें और अब तक का क्या स्टेट्स है शपथ पत्र दें। एयरपोर्ट के एप्रोच रोड को दुरुस्त करने का काम करें सरकार। दो दिन पूर्व यात्रियों को हुई परेशानी पर कहा, कभी ऐसी स्थिति हो तो यात्रियों को पहले से दें जानकारी और करें उनकी पर्याप्त व्यवस्था। इस पर हाइकोर्ट ने इन चारों बिन्दुओं का जवाब अगली सुनवाई 24 मार्च तक मांगा है। इस मामले की पूरी जानकारी सीनियर एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने दी है।

बता दें की विकसित होते बिलासपुर में हवाई सेवा की शुरू से मांग रही है। इस मांग को लेकर पत्रकार कमल दूबे ने सबसे पहले जनहित याचिका दाखिल किया, इसके बाद और भी जनहित याचिकाएं लगी। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार बिलासपुर को हवाई सुविधा के रूप में 3c कैटिगरी की सुविधा मिल गई है। जो यहां के यात्रियों के लिए नाकाफी है। इसको लेकर कमल दूबे की ओर से सीनियर एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव द्वारा एकबार फिर नई जनहित याचिका दाखिल की गई। जिसमें पीछले दो वर्षो से सुनवाई नहीं हो पायी। पर दो दिन पूर्व जो अलायंस एयरलाइंस द्वारा दिल्ली से टेक ऑफ कर बिलासपुर की जगह रायपुर लैंडिंग कर घोर लापरवाही के साथ सेवा में कमी की गई। जिसको लेकर सीनियर एड्वोकेट आशीष श्रीवास्तव ने जनहित याचिका पर अर्जेंट हियरिंग की मांग की। जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर शुक्रवार को सुनवाई के लिए रख दिया था, जिसमे आज सुनवाई के दौरान रखे गए पक्ष को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए चार बिन्दुओं में बड़ा निर्देश जारी किया है।