रायपुर। नगरीय निकायों की चुनाव की तैयारी(Preparation for elections of urban bodies) अब अंतिम चरण में है. इस कड़ी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में महापौर / अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय (Maximum limit of expenditure fixed for candidates for the post of Mayor/President)कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है. पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगरपालिक निगम के लिए महापौर / अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए, तीन लाख से पांच लाख की आबादी वाले निगम के लिए 20 लाख रुपए और तीन लाख से कम आबादी वाली निगम के लिए 15 लाख रुपए की सीमा तय की गई है।
वहीं 50 हजार या उससे अधिक आबादी वाले नगरपालिका परिषद में महापौर / अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपए और पचास हजार से कम आबादी वाली नगरपालिका परिषद के लिए खर्च की सीमा 8 लाख रुपए तय की गई है। इसी तरह नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तय की गई है।
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