रायपुर। शराब और माइनिंग घोटाले (Mining Scam) के मामलों में गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे एपी त्रिपाठी की जमानत ईडी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं, शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा की न्यायिक रिमांड अवधि को 13 दिनों तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।
एपी त्रिपाठी ने शराब घोटाला मामले में अपनी संलिप्तता से इंकार करते हुए कोर्ट में अपनी बीमारी का हवाला देकर जमानत आवेदन पेश किया था। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि प्रकरण की जांच के दौरान त्रिपाठी की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर हुई है। इसके बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया और जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया गया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी।
माइनिंग घोटाले के आरोप में जेल भेजे गए निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, राज्य सेवा की पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय और अन्य की न्यायिक रिमांड अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू ने माइनिंग घोटाले में 17 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से 16 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है और रजनीकांत तिवारी को 12 सितंबर तक पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है।