छत्तीसगढ़ ‘शराब घोटाले’ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-ED का केस ‘नहीं’ बनता

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  • Updated On - April 5, 2024 / 05:31 PM IST

दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले (Liquor scam) को लेकर बड़ी बात कही। कोर्ट ने ईडी से कहा कि उसकी जांच के लिए जो केस पहले से दर्ज केस होना चाहिए, वह इस मामले में नहीं है, इसलिए इस मामले में किसी रकम को जुर्म से पाया हुआ नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए इस मामले में मनी लॉड्ररिंग नहीं मानी जा सकती है।

  • जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने 6 लोगों की दायर याचिका की गई पिटीशन पर आज यह बात कही, इन लोगों में राज्य के रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, और उनके बेटे यश टुटेजा भी हैं।

अदालत ने आज की सुनवाई में ईडी के वकील से पूछा कि अगर यह मामला किसी प्रेडिकेट ऑफेंस पर नहीं टिका है, तो फिर इसमें कोई रकम जुर्म की कमाई नहीं है। ईडी की तरफ से अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू मौजूद थे।

  • इसके पहले याचिकाकर्ताओं के तर्कों पर अदालत ने गौर किया था, जिसमें कहा गया था कि ईडी का मामला एक आयकर अधिनियम के उल्लंघन पर टिका हुआ है, जो कि पीएमएलए के तहत जुर्म नहीं है, और इस पर अदालत ने इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई रोक दी थी।

आज जस्टिस ओका ने कहा कि ईडी द्वारा दर्ज शिकायत नहीं टिक सकती, क्योंकि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं हुआ है। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को कहा कि अलग से एक मामला दर्ज किया जा रहा है, जिस पर ईडी अलग से एक केस दर्ज करेगी।

  • इस पर अदालत ने पूछा क्या ऐसा केस दर्ज कर लिया गया है। तो ईडी के वकील ने कहा अदालती स्थगन के कारण यह नहीं हो पाया है। इस पर अदालत ने अलगी पेशी पर 8 अप्रैल को सारी जानकारी रखने को कहा है। इस मामले में करिश्मा ढेबर, अनवर ढेबर, अरुणपति ित्रपाठी, सिद्वार्थ सिंघानिया भी याचिककर्ता हैं।

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