रायपुर। (Former cabinet minister Rajesh Moonat) छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत की याचिका में प्रकरण में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के साथ ही ठेकेदार को पक्षकार बनाया है, जिस पर (Chhattisgarh High Court) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन, नगर निगम सहित अन्य सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गूगल मेप के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
गौरतलब है कि रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम चौपाटी बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। भाजपा नेताओं ने अवैध चौपाटी के विरोध में धरना प्रदर्शन करने के साथ ही केंद्र सरकार से भी शिकायत की है। भाजपा का मानना है कि साइंस कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है, यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है।राजेश मुणत और भाजपा के जिलाध्यक्ष जयंती पटेल ने एडवोकेट प्रदीप मिश्रा जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चौपाटी निर्माण कार्य रोकने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि रायपुर नगर निगम का मास्टर प्लान 2011 में बना था, जिसे 2021 में एप्रुव कराया गया है। मास्टर प्लान में शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास कमर्शियल एक्टीविटी स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी और नगर निगम की ओर से बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और अनुमति के अवैधानिक रूप से चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है।