सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं : आईपीएस जीपी सिंह बहाल, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

By : hashtagu, Last Updated : December 12, 2024 | 6:55 pm

रायपुर। 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह(IPS Gurjinder Pal Singh) (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था। जिसे आईपीएस ने कैट में चुनौती दी। 20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल(restored to office) किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। कैट ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने कैट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने अब जाकर जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेज दी गई है

यह भी पढ़ें:   एसआई भर्ती : एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊंचाई में मिलेगी छूट