‘विष्णुदेव’ की कैबिनेट ने ‘दौड़ाई’ मोदी के गारंटी की गाड़ी! ‘महतारी वंदन योजना’ को हरी झंडी
By : madhukar dubey, Last Updated : January 31, 2024 | 9:15 pm
- विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं। प्रदेश के तेंदूपाता संग्रहको को 4000 से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति मनका बोरा करने का निर्णय विष्णुदेव साय कैबिनेट ने लिया है।
- वहीं महतारी वंदन योजना को भी कैबिनेट ने पास किया है। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत 12 हजार रुपये सलाना महिलाओं को दिया जाना है। संविदा नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया में पूर्ववर्ती सरकार के संशोधन को निरस्त कर दिया है।
बैठक में मोदी गारंटी को लागू करने का सिलसिला जारी है। आज भी मोदी की गारंटी की अहम गारंटी पूरी की गई है। प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में फैसला लिया गया। अब 5500 प्रति मानक बोरा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा हेतु के लिए। 75 प्रतिशत राशि शासन से और 25 प्रतिशत राशि लघुवनोपाज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना पर मुहर लगी। वहीं प्रदेश में लिंग विभेद असमानता और जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय किया।
- 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को उनकी राशि खाते में ट्रांसफर किया जायेगा। पूर्ववर्ती सरकार छग सिविल सेवा संविदा नियम में 12 जुलाई 2023 संशोधन किया गया था मंत्री परिषद निरस्त करने का निर्णय लिया है। पूर्व में अपात्रता संविदा निवृत्ति के लिए बनाई थी।
दो और चार पहिया वाहनों के टैक्स को लागू करना होगा। महतारी वंदन योजना की विस्तृत रूप रेखा जल्द घोषित करेगी विभाग - बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –# मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जिसके तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इस नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।# मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य में महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात् साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।# छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी। जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नही मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है।# मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा।
# छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
इसके पूर्व हुए कैबिनेट की बैठक में ये लिए गए थे निर्णय
- छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को स्वीकृति।
- तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के मसौदे का अनुमोदन।
- छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी।
- छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसमें ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान है।
- इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ और ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ और ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से रिप्लेस करने का प्रावधान है।
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जॉइंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का फैसला लिया गया है।
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