पूर्व सीएम बघेल की याचिका क्यों हुई खारिज ! क्या भारी पड़ गया भतीजा
By : hashtagu, Last Updated : May 9, 2025 | 9:54 pm

बिलासपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल(Former Chief Minister and Patan MLA Bhupesh Baghel) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग खारिज(Demand for dismissal rejected) कर दी है. इस मामले की सुनवाई अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है. याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज़ों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।
इधर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी और अन्य आपत्तियों के आधार पर इस चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई है. हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. अब विजय बघेल द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -“चुनाव याचिका में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
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