नई दिल्ली,(आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सभी छह दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग की है। केंद्र द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, “देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले दोषियों को रिहा करने का आदेश भारत संघ (जो एक आवश्यक पक्ष था) को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित किया गया।”
इसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कभी भी औपचारिक रूप से भारतीय संघ को पार्टी प्रतिवादी के रूप में लागू करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस प्रक्रियात्मक चूक के परिणामस्वरूप मामले की बाद की सुनवाई में भारत संघ की भागीदारी नहीं हो पाई।
“शेष छह दोषियों ने आपराधिक अपील दायर की .. भारत संघ को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही भारत संघ (यूओआई) को औपचारिक रूप से एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया। यूओआई को एसएलपी/आपराधिक अपील में पार्टी नहीं बनाया गया था, इसलिए यूओआई को इस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं मिला।”
शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को छह दोषियों एस. नलिनी, आर.पी. रविचंद्रन, श्रीहरन, संथन, मुरुगन और रॉबर्ट पायस को समय से पहले रिहा करने का आदेश पारित किया था।
जस्टिस बी.आर. गवई और बी.वी. नागरत्ना ने यह देखते हुए आदेश पारित किया था कि दोषियों का आचरण जेल में संतोषजनक था और वे बहुत लंबी अवधि कैद में गुजार चुके हैं।
कांग्रेस ने शीर्ष अदालत द्वारा दोषियों की रिहाई की कड़ी आलोचना की थी। हालांकि, राज्य के सत्तारूढ़ डीएमके सहित कई तमिलनाडु पार्टियां, जो कांग्रेस की सहयोगी हैं, ने दोषियों की रिहाई के लिए लंबे समय तक रैली की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसने ए.जी. पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया, जिसे हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
नलिनी और रविचंद्रन ने अपनी रिहाई के लिए पेरारिवलन के मामले का हवाला देते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। बाद में शेष चार दोषियों ने भी शीर्ष अदालत के समक्ष इसी तरह की दलीलें दायर कीं।
केंद्र की याचिका में कहा गया है कि पेरारिवलन और अन्य के मामले में अंतर है। केवल 3 दोषियों ने अन्य अधिकारियों के अलावा संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल को अपनी दया याचिका भेजी थी।
केंद्र ने कहा कि मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता और इस तथ्य को देखते हुए कि चार याचिकाकर्ता श्रीलंकाई नागरिक थे, इसलिए विदेशियों के संबंध में किसी भी निर्णय का गंभीर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होगा और यह भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संघ की संप्रभु शक्ति के तहत आता है।
केंद्र ने आगे कहा, “इस प्रकार भारत संघ के सम्मानजनक निवेदन में दिनांक 11.11.2022 के आदेश के अलावा स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने और रिकॉर्ड पर दर्ज स्पष्ट त्रुटियों के आवश्यक निवरण और इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा की जाए। इस मामले की एक खुली सुनवाई के लिए पर्याप्त कारण भी है, जिसमें, भारत संघ को इस माननीय न्यायालय के समक्ष सही और प्रासंगिक तथ्यों को रखने का अवसर मिल सकता है, ताकि इस मामले में उचित और सही निर्णय पर पहुंचने में सहायता मिल सके।”