Coronavirus Update: कोरोना के संभावित खतरों के बीच एयरलाइन कंपनियों को चेक-इन व्यवस्था में बदलाव का निर्देश

मंत्रालय ने एक संवाद में कहा कि सभी एयरलाइंस को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी चेक-इन कार्यक्षमता में बदलाव शामिल करें और छह देशों से यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में से केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करें, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल (Air Suvidha portal) पर स्व-घोषणा फॉर्म जमा किया है.

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  • Publish Date - December 30, 2022 / 10:56 PM IST

Coronavirus India Update : चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी के बाद केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है. कोरोना से बचाव के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं. इन सबके बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनियों से कहा कि वे भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित कोविड दिशानिर्देशों (Covid Guidelines) के अनुरूप अपनी चेक-इन व्यवस्था में बदलाव करें. इन दिशानिर्देशों के तहत रविवार से चीन और थाईलैंड समेत छह देशों के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य की गई है.

मंत्रालय का यह निर्देश छह उच्च जोखिम वाले देशों चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद आया है. इन छह देशों और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नया नियम एक जनवरी 2023 से लागू होगा.

Coronavirus Update: कोरोना के संभावित खतरों के बीच एयरलाइन कंपनियों को चेक-इन व्यवस्था में बदलाव का निर्देश, जानें क्या है आदेश

Coronavirus India Update 30 Dec: नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनियों से कहा कि वे भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित कोविड दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी चेक-इन व्यवस्था में बदलाव करें.

Published: December 30, 2022 6:27 PM IST

By India.com Hindi News Desk  |Edited by Parinay Kumar

Coronavirus India Update 30 Dec: चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी के बाद केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है. कोरोना से बचाव के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं. इन सबके बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनियों से कहा कि वे भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित कोविड दिशानिर्देशों (Covid Guidelines) के अनुरूप अपनी चेक-इन व्यवस्था में बदलाव करें. इन दिशानिर्देशों के तहत रविवार से चीन और थाईलैंड समेत छह देशों के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य की गई है. मंत्रालय का यह निर्देश छह उच्च जोखिम वाले देशों चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद आया है. इन छह देशों और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नया नियम एक जनवरी 2023 से लागू होगा.

मंत्रालय ने एक संवाद में कहा कि सभी एयरलाइंस को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी चेक-इन कार्यक्षमता में बदलाव शामिल करें और छह देशों से यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में से केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करें, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल (Air Suvidha portal) पर स्व-घोषणा फॉर्म जमा किया है. इसमें कहा गया है, ‘एयर सुविधा पोर्टल स्व-घोषणा को चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चालू कर दिया गया है. इसमें भारत आने वाले इन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने की अनुमति देने वाला एक प्रावधान शामिल किया गया है.’

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की गई होनी चाहिए. प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में आने वाले यात्रियों में से 2 प्रतिशत यात्रियों की बिना क्रम के (रैंडम) जांच की वर्तमान व्यवस्था भी जारी रहेगी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक एयरलाइन, हवाईअड्डा संचालकों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों सहित अन्य को संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सूचना भेजी. नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 दिसंबर को देश में 83,003 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आगमन हुआ.