केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, न्यायिक हिरासत बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

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  • Updated On - June 5, 2024 / 06:52 PM IST

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने सेहत के आधार पर मेडिकल टेस्ट के लिए अदालत में याचिका दायर कर सात दिन की अंतरिम जमानत (Interim bail rejected) की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा अब सात जून को उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी।

सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए। जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाते हुए सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी। अब वह 19 जून तक जेल में रहेंगे।

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने पिछली बार कहा था कि जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के ‘दुरुपयोग’ का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल के आचरण की आलोचना की थी।

वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन के नेतृत्व में केजरीवाल के बचाव पक्ष ने दावा किया था, ”उनकी डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत याचिका जरूरी थी।”

ईडी ने दलील दी थी कि केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल में कराया जा सकता है। उन पर सरेंडर से बचने की कोशिश करने का आरोप है।

आम चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

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