नई एयर टिकट रिफंड नियम: अब 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसल या बदलना आसान, यात्रियों को मिलेगी राहत
By : hashtagu, Last Updated : February 27, 2026 | 9:42 pm
By : hashtagu, Last Updated : February 27, 2026 | 9:42 pm
नई दिल्ली। भारत में एयरलाइन टिकट रिफंड नियम (air ticket refund rules) में बदलाव कर यात्रियों को बड़ी सुविधा दी गई है। अब टिकट रद्द (cancel) करने या बदलने में आसान और passenger‑friendly प्रक्रिया लागू की गई है। उड्डयन नियामक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने यह सुनिश्चित किया है कि यात्रियों को टिकट बुक करने के बाद पर्याप्त समय और अधिकार मिलें।
नए नियम के अनुसार, टिकट बुक करने के 48 घंटे (48‑hour free cancellation window) के भीतर अगर आप फ्लाइट टिकट रद्द या बदलते हैं तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, बशर्ते कि यात्रा कम से कम सात दिन बाद (डोमेस्टिक) या 15 दिन बाद (इंटरनेशनल) हो। इसी दौरान टिकट बदलने पर भी एयरलाइन कोई पेनल्टी नहीं लगा सकती।
एयरलाइंस को अब टिकट रिफंड (refund) 14 कामकाजी दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा, चाहे टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुक किया गया हो। इससे पहले यात्रियों को रिफंड मिलने में महीनों लग जाते थे।
अगर टिकट बुक करते समय नाम में कोई गलती हो जाती है, तो अब आप 24 घंटे के अंदर इसे सही करवा सकते हैं, जब टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से सीधे बुक किया गया हो। इसके अलावा, ‘Non‑refundable’ टिकट होने पर भी एयरलाइन को लागू टैक्स और शुल्क वापस करना होगा जब आप टिकट कैंसल करते हैं।
नए नियम के तहत एयरलाइंस यात्रियों को क्रेडिट वाउचर थोप नहीं सकती। यदि यात्री चाहें तो उन्हें नकद (cash refund) मिलना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में भी एयरलाइन को अधिक लचीला होने के लिए कहा गया है।
ये नियम 26 फरवरी से लागू हैं और उनका उद्देश्य टिकट रिफंड प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना तथा यात्रियों के वित्तीय अधिकारों को मजबूत करना है। इससे यात्रियों को बिना अनावश्यक शुल्क या लंबे इंतजार के टिकट रद्द करने या बदलने का फायदा मिलेगा।