कोलकाता, 7 मार्च (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) में एक नई याचिका दायर की गई है। इसमें पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए करोड़ों रुपये लेने के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय (Former judge Abhijit Gangopadhyay) द्वारा दिए गए फैसलों और आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है।
याचिका उन अभ्यर्थियों के एक वर्ग द्वारा दायर की गई है, जिनकी सेवाएं कथित तौर पर अनुचित तरीकों से स्कूल की नौकरियां हासिल करने के कारण समाप्त कर दी गई थीं। याचिका न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के समक्ष दायर की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय के भाजपा में शामिल होने से यह मानने का पर्याप्त कारण है कि स्कूल नौकरी मामले में उनके द्वारा दिए गए फैसले पक्षपातपूर्ण थे, इसलिए उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए।
गंगोपाध्याय ने न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर पांच मार्च को भाजपा में शामिल होने की घोषणा की थी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही है कि यह घटनाक्रम साबित करता है कि स्कूल नौकरी के मामलों में उनके फैसले कितने पक्षपातपूर्ण थे।
यह भी पढ़ें : राजनाथ सिंह ने कहा, सीमा पर किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है भारत