सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार निर्वाचित मंत्रियों के जरिए मुकदमा नहीं कर सकती या उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता
By : hashtagu, Last Updated : November 1, 2023 | 5:45 am
न्यायमूर्ति एस.के. कौल, सुधांशु धूलिया और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मौखिक टिप्पणी की। यह मामला उपराज्यपाल (एल-जी) वी.के. सक्सेना की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट निगरानी समिति का गठन किए जाने से संबधित है।
पीठ ने कहा, “हमने (दिल्ली सरकार के) दो मंत्रियों से जुड़े इस प्रकार के शीर्षक को कभी नहीं देखा है। क्या मंत्रियों के माध्यम से किसी सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी सरकार पर मंत्रियों के माध्यम से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।”
एक संक्षिप्त सुनवाई में दिल्ली के एलजी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम, 2023 के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पांच न्यायाधीशों के समक्ष लंबित होने के कारण मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ द्वारा नहीं की जानी चाहिए।
विवादास्पद कानून उपराज्यपाल (एल-जी) को राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने पुलिस, भूमि संबंधी मामले और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार चुनी हुई सरकार को दिया था।
मंगलवार को मामले को छह सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि “जैसा दिखता है, उससे कहीं अधिक है और इसलिए एलजी और केंद्र सरकार को एक जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा।
आदेश में कहा गया, “प्रति-शपथपत्र दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।”
इससे पहले अगस्त में शीर्ष अदालत ने ठोस अपशिष्ट निगरानी समिति का गठन करने के एनजीटी द्वारा फरवरी में जारी आदेश के खिलाफ आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील पर एलजी और अन्य को नोटिस जारी किया था और कहा था कि यमुना निगरानी समिति की अध्यक्षता उपराज्यपाल करेंगे।
एनजीटी ने कहा था कि दिल्ली सरकार, नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सहित अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों को शामिल करते हुए अब दिल्ली में प्रशासन के उच्चतम स्तर पर निगरानी होनी चाहिए।
इसमें कहा गया है कि समिति की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल करेंगे और इसके अन्य सदस्य मुख्य सचिव होंगे, जो शहरी विकास, वन और पर्यावरण, कृषि और वित्त सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष, केंद्रीय कृषि के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। सचिव या उनके नामांकित व्यक्ति, महानिदेशक वन या उनके नामित व्यक्ति (डीडीजी के पद से नीचे नहीं), केंद्रीय शहरी विकास सचिव या उनके नामित व्यक्ति जो अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हों, केंद्रीय पर्यावरण सचिव या उनके नामित व्यक्ति जो अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हों, सीपीसीबी अध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, और क्षेत्राधिकार वाले जिला मजिस्ट्रेट और डीसीपी।