मथुरा, 16 जुलाई (आईएएनएस)। मथुरा के कोसीकलां में 21 जून 2022 को नौ साल के बच्चे की कुकर्म (Misdeed of nine year old child) के बाद हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा (Court sentenced the accused to death) सुनाई है। दोषी ने मासूम के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की थी और शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था।
एडीजे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रामकिशोर-3 की अदालत ने मंगलवार दोपहर को फैसला सुनाया। दोषी पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जैसे ही आरोपी ने फांसी की सजा का आदेश सुना, वह अदालत में फूट-फूटकर रोने लगा। सरकारी अधिवक्ता अलका उपमन्यु ने बताया कि दर्याव बच्चे का पड़ोसी था और उसने बच्चे के साथ कुकर्म कर, उसका शव घर में ही लगे नीम के पेड़ पर लटका दिया था।
21 जून 2022 की शाम को कोसीकलां के नगला मेव गांव में खाली पड़े मकान में लगे पेड़ पर नौ साल के बालक का शव लटका हुआ मिला था। बालक उसी गांव का था और अक्सर गांव के दोस्तों के साथ उस मकान के पास खेलने जाता था। इस मामले में परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाते हुए गांव की एक महिला सहित आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के साथ कुकर्म और उसकी गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई, जिसने इस केस को अलग एंगल दिया।
पुलिस ने इस मामले की जांच में आगे पाया कि उस खंडहर मकान का मालिक मेवात में रहता था, मगर उसका एक भाई दर्याव उसी गांव में रहता था और उसी की देखरेख में वह मकान था। पुलिस को गांव के बच्चों से पता लगा कि कभी-कभी दर्याव भी बच्चों के साथ खेलने आ जाता था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि 42 साल का दर्याव सब्जी विक्रेता है, लेकिन घटना वाले दिन वह सब्जी बेचने नहीं गया था।
इसके बाद पुलिस ने उसका सीमन, खून, नाखून, बाल आदि सैंपल लेकर जांच के लिए आगरा एफएसएल भेजे। एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि घटनास्थल से पाए गए और दर्याव का सीमन एक ही है। पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दर्याव को वारदात का दोषी करार देने के बाद फांसी की सजा सुनाई है।
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