विवेका हत्याकांड : भास्कर रेड्डी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए 

By : hashtagu, Last Updated : April 16, 2023 | 8:50 pm

हैदराबाद, 16 अप्रैल (आईएएनएस)| हैदराबाद की एक अदालत ने रविवार को आंध्र के राजनेता वाई.एस. भास्कर रेड्डी (Politician Y.S. Bhaskar Reddy) को 2019 में चचेरे भाई और आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जिसने रविवार तड़के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला शहर से भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया, उन्हें हैदराबाद लाया और एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्होंने उसे 29 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी के पिता भास्कर रेड्डी को चंचलगुडा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। मजिस्ट्रेट के आवास पर भास्कर रेड्डी को पेश करने से पहले सीबीआई उन्हें मेडिकल जांच के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल ले गई। उनका ब्लड प्रेशर हाई पाया गया।

उनके वकीलों ने मजिस्ट्रेट को उनके खराब स्वास्थ्य के बारे में सूचित किया। मजिस्ट्रेट ने उचित कार्रवाई के लिए जेल अधीक्षकों को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने को कहा। भारी ड्रामा के बीच सीबीआई ने रविवार तड़के भास्कर रेड्डी को पुलिवेंदुला शहर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया।

सीबीआई अधिकारियों की एक टीम उनके आवास पर गई और उनके परिवार के सदस्यों को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि वे उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी के साथ 302 और 201 के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। भास्कर रेड्डी की गिरफ्तारी के समय बड़ी संख्या में समर्थक उनके आवास पर जमा हुए थे। जब उन्हें हैदराबाद ले जाया जा रहा था तो कुछ समर्थकों ने कथित तौर पर वाहन को रोकने की कोशिश की।

बाद में भास्कर रेड्डी और अविनाश रेड्डी के समर्थकों ने गिरफ्तारी के विरोध में कस्बे में एक रैली निकाली। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हैदराबाद से पुलिवेंदुला पहुंचे अविनाश रेड्डी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने उन्हें मामले में आरोपी के रूप में पेश करने के लिए मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की।

भास्कर रेड्डी की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा अविनाश रेड्डी के करीबी सहयोगी जी. उदय कुमार रेड्डी को गिरफ्तार किए जाने के दो दिन बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह एजेंसी की नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी है।

विवेकानंद रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के चाचा थे। चुनाव से कुछ दिनों पहले 15 मार्च, 2019 की रात वह कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, उसी दौरान अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली। एजेंसी ने कुछ रिश्तेदारों पर संदेह जताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

एक आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका का विरोध करते हुए फरवरी में तेलंगाना उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में सीबीआई ने दावा किया था कि अविनाश रेड्डी, भास्कर रेड्डी और उनके सहयोगी डी. शिवशंकर रेड्डी ने परस्पर विरोधी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण विवेकानंद रेड्डी की हत्या की आपराधिक साजिश रची थी।

अविनाश रेड्डी और भास्कर रेड्डी को कथित तौर पर विवेकानंद रेड्डी से शिकायत थी, क्योंकि बाद में वाईएसआरसीपी द्वारा अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का विरोध किया गया था। पूर्व मंत्री चाहते थे कि जगन मोहन रेड्डी, उनकी बहन वाई.एस. शर्मिला या मां वाई.एस. विजयम्मा को उम्मीदवार बनाया जाए।

सीबीआई ने दावा किया कि हत्या को अंजाम देने के लिए अन्य आरोपियों को 40 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी।
जांच एजेंसी ने अपने काउंटर में यह भी कहा कि विवेकानंद रेड्डी अपने भाई भास्कर रेड्डी और भतीजे अविनाश रेड्डी से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कडप्पा में 2017 में एमएलसी चुनाव में उनकी संभावनाओं को तोड़ दिया था।

अविनाश रेड्डी और उनके पिता शिवशंकर को एमएलसी उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन जब जगन मोहन रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी को मैदान में उतारा, तो तीनों उनकी हार सुनिश्चित करने में लग गए थे।