बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सहायक शिक्षक के पदों पर बी.एड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द (Appointment of B.Ed degree holders canceled) कर नई सूची जारी करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सही ठहराते हुए राज्य सरकार को उसी आदेश के तहत कार्रवाई करने को कहा �