नगर निगम के नए परिसीमन के बाद जिला प्रशासन ने 70 वार्डों में से 9 वार्ड अनुसूचित जाति (SC) और 3 वार्ड अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित किए हैं। इसके अलावा, महापौर पद के लिए आरक्षण भी लॉटरी द्वारा तय किया जाएगा।