नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता पेयू (PayU) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसे भुगतान निपटान अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
इस मंजूरी के बाद अब पेयू अपने प्लेटफॉर्म पर नए व्यापारियों को शामिल सकेगी।
पेयू के सीईओ अनिर्बान मुखर्जी ने एक बयान में कहा, “यह लाइसेंस भारत में बनी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के हमारे मिशन में महत्वपूर्ण है।”
उन्होंने कहा, “सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और आरबीआई के दूरदर्शी नियमों के अनुरूप, हम विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं।”
इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी पेयू के अग्रणी डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के निर्माण के मिशन को रेखांकित करती है।
इस महीने की शुरुआत में, पेयू ने भारतीय व्यापारियों के लिए सीमा पार भुगतान के लिए अमेरिका स्थित फिनटेक कंपनी पेपाल के साथ साझेदारी की थी।
पेयू अपनी तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन व्यवसायों को भुगतान गेटवे समाधान प्रदान करता है। इसने देश के अग्रणी उद्यमों, ई-कॉमर्स दिग्गजों और एसएमबी सहित पांच लाख से अधिक व्यवसायों को सशक्त बनाया है। यह व्यवसायों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, बीएनपीएल, क्यूआर, यूपीआई, वॉलेट आदि जैसे 150 से अधिक ऑनलाइन भुगतान तरीकों से डिजिटल भुगतान एकत्र करने की अनुमति देता है।