हाईकोर्ट की नोटिस पर ‘CGPSC’ की ‘नियुक्ति प्रक्रिया’ में सरकार का बड़ा यूटर्न

पीएससी चयन से संबंधित याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय के समक्ष की गई, महाधिवक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सरकार ने जवाब दिया है।

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  • Updated On - September 20, 2023 / 01:33 PM IST

  • सीजी पीएससी में चयन से संबंधित याचिका पर राज्य सरकार ने दिया जबाव : कहा उक्त प्रकरण की स्वयं जांच कर न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे जवाब

  • जिनकी नियुक्तियाँ हो चुकी वह यथा स्थिति न्यायालय के आदेश के रहेगी अधीन

  • न्यायालय के अगले आदेश तक नियुक्ति की प्रक्रिया को नहीं दिया जाएगा अंतिम रूप

रायपुर। पीएससी चयन (Psc Selection) से संबंधित याचिका की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष की गई, महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिसमें राज्य सरकार (State Government) के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह वक्तव्य दिया गया कि हम उक्त प्रकरण की स्वयं जांच कर माननीय न्यायालय के समक्ष जवाब पेश करेंगे एवं जब तक मामले के अगली सुनवाई नही हो जाती तब तक इस विषय को बढ़ावा न देकर जिन व्यक्तियों पर आक्षेप लगा है और उनकी नियुक्ति नही हुई है, उसको आगे अंतिम रूप नही दिया जायेगा एवं जिनकी नियुक्तियां हो चुकी है वह यथा स्थिति माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी।

माननीय न्यायालय ने उक्त वक्तव्य को रिकार्ड पर लेते हुए याचिका की अगली सुनवाई एक सप्ताह के बाद रखी है एवं राज्य सरकार तथा पीएससी को निर्देशित किया है कि वे जो सूचीं याचिकाकर्ता के द्वारा पेश की गई है उसके तथ्यों की सत्यता के संबंध में भी जांच कर ले तथा याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया है कि वह चयनित व्यक्तियों को पक्षकार बनाये और अपनी याचिका में निर्धारित संशोधन कर पेश करें। न्यायालय के द्वारा याचिकाकर्ता को भी सचेत किया गया है कि अगर याचिकाकर्ता की जानकारी गलत पाई गयी तो उसके विरुद्ध भी न्यायोचित कार्यवाही की जायेगी।

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