बेंगलुरु, 21 मार्च (आईएएनएस)। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Governor Thawarchand Gehlot) ने मंदिरों के लिए टैक्स का प्रस्ताव करने वाले विवादास्पद कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक (Charitable Endowments Amendment Bill), 2024 को लौटा दिया।
उन्होंने पूछा है कि क्या राज्य सरकार के पास अन्य धार्मिक संस्थानों को शामिल करने के लिए कोई कानून है।
राज्यपाल कार्यालय के अनुसार, ”स्पष्टीकरण के साथ फाइल को फिर से जमा करने के निर्देश के साथ फाइल को राज्य सरकार को वापस करने का आदेश दिया गया है।”
कांग्रेस सरकार ने भाजपा के कड़े विरोध के बीच फरवरी में विधानसभा और परिषद में विधेयक पारित किया था। यह विधेयक कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1997 में कई प्रावधानों में संशोधन करने के लिए है।
विधेयक के तहत कर्नाटक के जिन मंदिरों की सालाना कमाई 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के बीच में है, उनसे राज्य सरकार 5 फीसदी टैक्स वसूलेगी। वहीं, जिन मंदिरों की सालाना कमाई 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन पर सरकार 10 फीसदी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस पर और स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए विधेयक को लौटा दिया है।