दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले (Liquor scam) को लेकर बड़ी बात कही। कोर्ट ने ईडी से कहा कि उसकी जांच के लिए जो केस पहले से दर्ज केस होना चाहिए, वह इस मामले में नहीं है, इसलिए इस मामले में किसी रकम को जुर्म से पाया हुआ नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए इस मामले में मनी लॉड्ररिंग नहीं मानी जा सकती है।
अदालत ने आज की सुनवाई में ईडी के वकील से पूछा कि अगर यह मामला किसी प्रेडिकेट ऑफेंस पर नहीं टिका है, तो फिर इसमें कोई रकम जुर्म की कमाई नहीं है। ईडी की तरफ से अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू मौजूद थे।
आज जस्टिस ओका ने कहा कि ईडी द्वारा दर्ज शिकायत नहीं टिक सकती, क्योंकि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं हुआ है। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को कहा कि अलग से एक मामला दर्ज किया जा रहा है, जिस पर ईडी अलग से एक केस दर्ज करेगी।
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