‘सुप्रीम कोर्ट’ के आदेश पर फिर होगी ‘अमन सिंह’ के भ्रष्टाचार की जांच
By : hashtagu, Last Updated : March 1, 2023 | 6:37 pm
गौरतलब है, मामला संख्या SLP (Crl) संख्या 1703-1705/2022 II-C आज सुनवाई के लिए आया, जहां गौतम नारायण ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अमन सिंह और अन्य वकील अपूर्व कुरुप और प्रांजल किशोर थे।
पिछले साल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामला दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का “दुरुपयोग” था और आरोप प्रथम दृष्टया थे।
संभावनाओं के आधार पर है। बता दें, फरवरी 2020 में सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत उचित शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ के एक पूर्व नौकरशाह अमन सिंह वर्तमान में अडानी समूह में काम कर रहे हैं।
कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई थी रोक
दरअसल, रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए ACB,EOW में शिकायत किया था। शिकायत के आधार पर ACB,EOW अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी। प्रारंभिक सुनवाई में ही HC ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।