ED को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका : 2 हजार करोड़ के ‘शराब घोटाले’ से जुड़े मनी लांड्रिंग का केस रद्द
By : hashtagu, Last Updated : April 8, 2024 | 8:41 pm
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में ईसीआईआर और एफआईआर को देखने से पता चलता है कि कोई विधेय अपराध नहीं हुए हैं और जब कोई आपराधिक धनराशि ही नहीं है तो मनी लांड्रिंग का मामला ही नहीं बनता। जांच एजेंसी ईडी के अनुसार शराब घोटाले में 2 हजार 160 करोड़ रुपए का शराब घोटाला 2019-22 के दरम्यान हुआ था।
- इसके परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डबल बैंच ने अलग-अलग याचिकाओं की संयुक्त तौर पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया कि शराब घोटाले में मनी लांड्रिंग को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ईसीआईआर और एफआईार को देखने से पता चलता है कि कोई विधेय अपराध नहीं हुआ और अपराध से कोई आय नहीं है। इसलिए मनी लांड्रिंग केस का केस नहीं बनता है। ज्ञात हो कि इस मामले में जिन 6 लोगों ने याचिकाएं लगाई थी। उनमें एक अनवर ढेबर भी हैं। फिलहाल अनवर कोर्ट की ओर से एसीबी-ईओडब्लू की रिमांड पर हैं।
इस फैसले से टुटेजा पिता-पुत्र को बड़ी राहत
वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि फैसला देखें बगैर कुछ नहीं कह सकते हैंं। लेकिन जितनी भी याचिकाएं हैं। उन्हें बड़ी राहत मिली है। इस मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, करिश्मा ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और सिद्धार्थ सिंघानिया याचिकाकर्ता हैं। जाहिर है सभी को राहत मिल सकती है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि एसबी-ईओडब्ल्लू के केस में अनवर को क्या राहत मिलेगी। क्योंकि अभी एजेंसी की हिरासत में हैं। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि आदेश देखने के बाद ही कहा जा सकता है कि शराब घोटाले की वर्तमान जांच पर इस फैसले का क्या असर होगा।
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