चैतन्य बघेल EOW रिमांड पर, कोर्ट से नहीं मिली राहत
By : dineshakula, Last Updated : September 24, 2025 | 10:03 pm
By : dineshakula, Last Updated : September 24, 2025 | 10:03 pm
रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को अदालत ने उन्हें 6 अक्टूबर तक आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की रिमांड पर भेज दिया है।
इसके साथ ही कारोबारी दीपेन चावड़ा को भी 29 सितंबर तक EOW और ACB की रिमांड में सौंपा गया है। दीपेन, शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर का करीबी माना जाता है। अब जांच एजेंसियां दोनों से पूछताछ करेंगी।
चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली
चैतन्य बघेल और उनके पिता भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि हाईकोर्ट को उनकी अर्जियों पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक ही याचिका में पीएमएलए कानून को चुनौती देने के साथ-साथ जमानत की मांग भी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रभावशाली लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जिससे आम नागरिकों के लिए रास्ता बंद हो जाता है। कोर्ट ने सलाह दी कि चैतन्य बघेल जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएं और कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए अलग याचिका दायर करें।