SIR फॉर्म में गलत जानकारी पर एक साल जेल निर्वाचन आयुक्त की सख्त चेतावनी मतदाताओं को OTP फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील
By : dineshakula, Last Updated : November 22, 2025 | 11:44 am
रायपुर.: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति SIR फॉर्म में गलत जानकारी भरता है या गलत दस्तावेज संलग्न करता है, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें अधिकतम एक साल की सजा और जुर्माना शामिल है.
निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने मतदाताओं को चेतावनी दी है कि SIR प्रक्रिया के दौरान BLO किसी भी नागरिक से OTP या निजी जानकारी नहीं मांगते. आयोग ने कहा कि फोन पर OTP या व्यक्तिगत जानकारी मांगे जाने पर तुरंत सतर्क हों और ऐसी स्थिति में नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं.
राज्य में SIR प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए 63 हजार 439 BLA और BLO तैनात किए गए हैं. ये कर्मचारी घर-घर फॉर्म बांट रहे हैं और जमा फॉर्म का डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं.
चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मृत व्यक्ति, देश छोड़ चुके व्यक्ति, या एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने की स्थिति में गलत जानकारी देने पर भी दंड का प्रावधान है. गलत घोषणा करना या जानते हुए असत्य जानकारी जमा करना भी दंडनीय अपराध है.
रायपुर के एडवोकेट विपिन अग्रवाल के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में एक साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 27 अक्टूबर 2025 तक कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें से 2 करोड़ 10 लाख 25 हजार 208 मतदाताओं को SIR का गणना फॉर्म वितरित किया जा चुका है.
21 नवंबर 2025 तक लगभग 65 लाख गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है, जो कुल मतदाताओं का करीब 31 प्रतिशत है.



