1 मार्च से सख्ती: SIM-Binding के बिना नहीं चलेगा WhatsApp, सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से किया इनकार
By : hashtagu, Last Updated : February 26, 2026 | 8:09 pm
By : hashtagu, Last Updated : February 26, 2026 | 8:09 pm
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए लागू किए जा रहे SIM-Binding (सिम-बाइंडिंग) नियम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 मार्च 2026 से यह नियम अनिवार्य रूप से लागू होगा और इसकी समयसीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
नए नियम के तहत व्हाट्सऐप (WhatsApp) समेत अन्य मैसेजिंग ऐप्स केवल उसी मोबाइल फोन में काम करेंगे, जिसमें संबंधित मोबाइल नंबर की सक्रिय सिम (Active SIM) मौजूद होगी। यदि फोन से सिम निकाल दी जाती है या वह निष्क्रिय हो जाती है, तो उस डिवाइस पर ऐप काम नहीं करेगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हाल के समय में फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में वृद्धि को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
नियम के तहत व्हाट्सऐप वेब और कंप्यूटर पर उपयोग किए जाने वाले अकाउंट्स की भी निगरानी कड़ी की जाएगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दोबारा लॉगिन की प्रक्रिया लागू की जा सकती है।
सरकार ने सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर इस नियम का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की पहचान की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।