छत्तीसगढ़ में महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री पर 50% स्टाम्प ड्यूटी छूट, साय कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

By : hashtagu, Last Updated : April 15, 2026 | 6:53 pm

रायपुर: राज्य सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लागू करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

सरकारी निर्णय के अनुसार अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन (property registration) कराने पर आधा स्टाम्प शुल्क देना होगा, जिससे जमीन और घर खरीदना पहले की तुलना में सस्ता और आसान हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा मिलेगा और संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

कैबिनेट बैठक में इसके साथ ही सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को भी राहत दी गई है। 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। बैठक में औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे उद्योगों में निवेश और लोन प्रक्रिया आसान होगी।

सरकार ने रेत खदानों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने, गौण खनिज नियमों में संशोधन कर अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने और दुधारू पशु प्रदाय योजना को सभी वर्गों के लिए लागू करने का भी निर्णय लिया है। पशुओं के टीकाकरण के लिए Indian Immunologicals Limited से सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति भी दी गई है।

इसके अलावा खरीफ सीजन में उर्वरक और LPG गैस की उपलब्धता की समीक्षा की गई और कई प्रशासनिक फैसलों को मंजूरी दी गई।

विपक्ष ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज्य में पहले से लागू PESA कानून और पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी अधिकार सुरक्षित हैं, इसलिए नीतिगत फैसलों पर सावधानी जरूरी है।

इससे पहले राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में भी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया था, जिससे सरकार के बड़े नीतिगत बदलावों की श्रृंखला लगातार आगे बढ़ रही है।