कवर्धा। कबीरधाम (Kabirdham) जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड (Loharidih incident) में 23 लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राहत देते हुए चार मामलों से जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले में नाम शामिल होने की वजह से अभी इन्हें जेल में ही रहना होगा।
इस संबंध में पुलिस जांच में 23 लोगों के शामिल होने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास तिवारी ने चार प्रकरणों में उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के एक अन्य मामले इन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा।
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