शराब घोटाले में भूपेश-चैतन्य को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट जाने की सलाह
By : dineshakula, Last Updated : August 4, 2025 | 1:32 pm
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) और उनके बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा।
कोर्ट ने कहा कि प्रभावशाली लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट आते हैं, जबकि आम लोगों के लिए जगह नहीं बचती। अदालत ने टिप्पणी की, “अगर हर मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा तो बाकी अदालतें किसलिए हैं?“
भूपेश बघेल ने दो याचिकाएं लगाई थीं – एक ED और दूसरी CBI के मामलों को लेकर। याचिका नंबर 303 को कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया, जबकि याचिका नंबर 301 पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
इस बीच रायपुर जेल में बंद चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। उन्हें सोमवार को ED की विशेष अदालत में पेश किया गया था। अब वह 18 अगस्त तक जेल में रहेंगे।
भूपेश बघेल और उनके बेटे पर शराब, कोयला और महादेव सट्टा ऐप घोटाले में शामिल होने का आरोप है। मामले की जांच ED, EOW और CBI कर रही हैं।
भूपेश बघेल ने दावा किया है कि उन्हें और उनके बेटे को राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया है।




