भूपेश का Tweet, आरक्षण पर ‘रोक’ हटने के बाद ‘बंपर’ भर्ती!, रिक्तियों की सूची जारी
By : madhukar dubey, Last Updated : May 3, 2023 | 11:36 pm
गौरतलब है, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को सही बताया था। हाईकोर्ट द्वारा 58 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। इसके बाद अब इसी आरक्षण रोस्टर के अनुसार प्रदेश में भर्तियां लेने का फैसला लिया गया है। आज भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर पर बंपर भर्ती होने की सूचना दी। साथ रिक्तियों की भी जानकारी दी।
इस आरक्षण के मुताबिक होगी भर्तियां
रमन सरकार के समय राज्य शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी, इसके तहत लोकसेवा (अजा, अजजा एवं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-4 में संशोधन किया गया था। इसके अनुसार अजजा वर्ग को 32 फीसदी, अजा वर्ग को 12 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बीते साल नवंबर में ही हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इस मामले में बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब सरकारी पदों पर भर्ती और प्रमोशन 58 फीसदी आरक्षण के रोस्टर पर हो सकेगी। भूपेश सरकार के 76 प्रतिशत आरक्षण का मामला अभी लंबित है।
आरक्षण पर रोक हटने के बाद छत्तीसगढ़ में बंपर भर्ती
मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel के निर्देशानुसार शासकीय विभागों में तेज हुई भर्ती प्रक्रिया
▪️ छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में 71 पदों के लिए भर्ती आदेश जारी
▪️ डाटा एंट्री आपरेटर सीधी भर्ती के 400 पदों के लिये जल्द…— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) May 3, 2023