रायपुर। छत्तीसगढ़ मिशन क्लीन सिटी (Chhattisgarh Mission Clean City) के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों (Cleanliness sisters and cleanliness friends) के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने रोटेशन पर साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की है। जिसके तहत अब 8 घंटे की कार्यावधि निर्धारित कर हर महीने एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश (Paid casual leave) ले सकेंगे। इस योजना का लाभ उन सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को मिलेगा जिनका श्रम विभाग में पंजीयन होगा।
नगरीय प्रशासन विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगरीय निकायों में लागू मिशन क्लीन सिटी के तहत निर्मित अधोसंरचना तथा स्वसहायता समूहों के संचालन एवं संधारण के लिए वर्ष 2016 में जारी निर्देशों को संशोधित कर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा-निर्देश रायपुर, भिलाई और रिसाली को छोड़कर शेष सभी नगर निगमों और सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगे।
निकायों में कार्यरत् विभिन्न स्वसहायता समूहों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी कर नए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। सभी क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को समय-समय पर निकायों का भ्रमण कर इन निर्देशों का पालन किया जाना प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, स्वच्छता दीदियों/सफाई मित्रों की कार्यावधि आठ घण्टे निर्धारित की गई है। निकाय सुविधानुसार सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे (एक घण्टे का भोजन अवकाश मिलाकर) सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक कार्यावधि निर्धारित कर सकते हैं। विशेष अवसरों के अतिरिक्त निर्धारित कार्यावधि से अधिक काम कराया जाना प्रतिबंधित होगा।
निकायों में प्रत्येक स्वच्छता दीदी/सफाई मित्र का कार्य रोस्टर स्वसहायता समूह इस प्रकार तैयार करेगा। जिसके तहत हर कर्मचारी को रोटेशन आधार पर एक साप्ताहिक अवकाश मिल सके। नगरीय निकायों को इस बात का ध्यान रखने कहा गया है कि, सभी सदस्यों का साप्ताहिक अवकाश एक ही दिन न पड़े, जिससे डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं निपटान का कार्य प्रभावित न हो और मणिकंचन केन्द्र में कचरे का जमाव न होने लगे।
राज्य शासन ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत् सभी सदस्यों का पंजीयन श्रम विभाग के पोर्टल पर अनिवार्यतः कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा जीवन बीमा, मेडिकल क्लेम आदि का सम्पूर्ण लाभ सभी सदस्यों को दिलाने निकाय प्रमुख को प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने को कहा है।
मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत नियोजित मानव बल का कार्य डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं निपटान की कार्यवाही करना है। कुछ निकाय इनसे स्ट्रीट स्वीपिंग, नाली सफाई एवं अन्य प्रकृति के कार्य करा रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देशित किया है कि मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत नियोजित स्वच्छता दीदी/सफाई मित्रों से योजना के दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रकृति के कार्य कराए जाने पर पूर्णतः प्रतिषेध होगा। निर्देशों के उल्लंघन पर जिम्मेदारी का निर्धारण कर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
नगरीय प्रशासन विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नियोजित सभी मानव बल का मासिक स्वास्थ्य परीक्षण मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट अनिवार्य होगा। प्रत्येक तीन माह में सभी सदस्यों का ब्लड टेस्ट, थॉयरॉइड टेस्ट, बीपी व शुगर टेस्ट, यूरीन टेस्ट, यूरीन कल्चर, यूरिक एसिड, एल्यूमिन टेस्ट, एलडीएच टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, वीएचडीएल टेस्ट एवं टीएचएस टेस्ट भी कराया जाएगा।
सफाई मित्रों को हर वर्ष पहचान पत्र, पुरूषों की वर्दी के लिए हरे रंग की दो टी-शर्ट, महिलाओं की वर्दी के लिए दो साड़ियां, दो एपेरन और एक रेनकोट प्रदान किया जाएगा। साथ ही हर तीन महीने में चार जोड़ी रबर के दस्ताने और चार जोड़ी कपड़े के दस्ताने, प्रत्येक दो माह में छह जोड़ी मोजे और छह मास्क, हर छह महीने में दो जोड़ी कपड़े के जूते और दो टोपियां दी जाएंगी। कंपोस्ट शेड में काम करने वाले सफाई मित्रों को प्रति वर्ष एक जोड़ी गमबूट भी प्रदान किए जाएंगे।
राज्य शासन ने स्वच्छता दीदियों/सफाई मित्रों के हितों को ध्यान रखते हुए माह में एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। हर एसएलआरएम माहवार प्रत्येक सदस्य के अवकाश का लेखा-जोखा संधारित करते हुए रजिस्टर में इंद्राज करेंगे तथा कटौती की गई राशि से ही वर्ष में एक बार राशि उपलब्धता के आधार पर बोनस राशि यथासंभव प्रदान की जाएगी या प्रत्येक सेंटर से उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक सदस्य को विशेष दिवस पर इस राशि से सम्मान स्वरूप राशि या पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
SLRM सेंटर्स और उसकी सामग्री की मरम्मत और संधारण निकाय मरम्मत और संधारण मद अंतर्गत जारी राशि से करेगा। विशेष परिस्थिति में वृहत मरम्मत कार्य की आवश्यकता पड़ने पर पृथक से राशि सुडा (SUDA) प्रकरण परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर प्रदान करेगा। SLRM सेंटर्स के लिए नियुक्त सुपरवाइजर निकाय के नियमित कर्मचारी या स्वसहायता समूह के सदस्य होंगे। अन्य प्लेसमेंट कर्मचारी/स्वच्छता कमाण्डो आदि सुपरवाइजर नहीं बनाए जाएंगे। ट्रायसायकिल रिक्शा, मिनी टिप्पर आदि की मरम्मत का कार्य सुपरवाइजर करेगा साथ ही निकाय सुपरवाइजर को मरम्मत राशि की प्रतिपूर्ति करेगा। इसके लिए वार्षिक अधिकतम एक लाख रुपए तक के भुगतान के लिए यूजर चार्ज की राशि का उपयोग किया जा सकेगा।
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