रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला (Chhattisgarh’s coal scam) केस में जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका (Bail petition) पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। इसके पहले ईडी की लोवर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख लिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। रानू साहू ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था, जिसमे पिछली सुनवाई अधूरी होने पर कोर्ट ने 8 जनवरी को अगली सुनवाई रखी थी। ईडी के वकील ने कुछ और तथ्य कोर्ट में अगली सुनवाई में रखने की बात कही थी। इसी मामले में अब सुनवाई पूरी कर ली गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
जानकारी हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने रानू साहू को इसी साल जुलाई में हिरासत में लिया था, तब से वह जेल में ही बंद है। ईडी की ओर से रानू साहू पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
रानू साहू के वकील ने रानू साहू पर लगी धाराओं के मामले में कहा है कि जिन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसमें कोई सबूत नहीं मिला है। इस पर ईडी की ओर से कहा गया था कि अगली सुनवाई में वह नया तथ्य रखेंगे।
ED ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी EDके जांच के दायरे में है। इन लोगों से पूछताछ की गई है और इनके घरों से कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है।
ईडी ने पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का केस दर्ज किया है। कोल परिवहन में प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूलने का आरोप है। इसमें IAS समीर विश्नोई, रानू साहू, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकार, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। सभी जेल में है।
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