CG-PSC scam : ‘हाईकोर्ट’ की टिप्पणी! कहा-ना बनाएं राजनैतिक मुद्दा

CG पीएससी में हुई गड़बड़ी (There was a disturbance in CG PSC) को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने सख्त टिप्पणी की

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  • Updated On - November 7, 2023 / 04:18 PM IST

बिलासपुर। CG पीएससी में हुई गड़बड़ी (There was a disturbance in CG PSC) को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने सख्त टिप्पणी की है। कहा, इसे राजनैतिक मुद्दा ना बनाएं, कोई भी पक्ष बेवजह बयानबाजी भी ना करें। याचिका में कही बातें सही मिली तो राज्य लोक सेवा आयोग पर कार्रवाई होगी। इस मामले की अंतिम सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

‘रिज्वाइंडर पेश करने समय मांगा तब किया विरोध’

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग वर्ष 2021-22 भर्ती में हुई कथित गड़बड़ी काे लेकर पूर्व गृहमंत्री और रामपुर के विधायक ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिज्वाइंडर पेश करने के लिए समय मांगा तो सीजी पीएससी के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए जानबूझकर समय मांगने और झूठी बयानबाजी कर आयोग की छवि को खराब करने की बात कही।

शिकायत सही हो या झूठ, कार्रवाई तो होगी ही…

वहीं इस मुद्दे पर कोर्ट ने इस तरह की बयानबाजी से दोनों पक्षों को बचने की बात कहते हुए कहा कि, याचिका में कही बातें सही मिली तो राज्य लोक सेवा आयोग पर कार्रवाई होगी। याचिका सिर्फ राजनीति या बिना तथ्यों के आधार पर दायर हुई तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि, देखने और सुनने में तो यही आ रहा है कि दोनों पक्षों द्वारा बयानबाजी चल रही है। जब हमने नोटिस कर दिया है और मामला विचाराधीन है तो फैसले का इंतजार करना चाहिए।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है

भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग वर्ष 2021-22 भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के आधा दर्जन के करीब रिश्तेदार के डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य पदों पर चयनित होने के साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलखो के बेटी-बेटे, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे, बस्तर नक्सल ऑपरेशन डीआइजी की बेटी सहित ऐसे 18 लोगों की सूची पेश की है और इन सभी नियुक्तियों के गलत तरीके से होने की बात कही है। उन्होंने अपनी याचिका में पिछले दरवाजे से की गई इन नियुक्तियों को रद्द कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

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