छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जेल में वसूली आरोपों पर कड़ी टिप्पणी की, प्रदेश डीजी से मांगा जवाब

By : hashtagu, Last Updated : July 5, 2025 | 8:16 pm

रायपुर, छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (High Court) ने जेल बंदियों के परिजनों से जबरन वसूली के गंभीर आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। यह मामला एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने 4 जुलाई को इस याचिका की सुनवाई की, जिसमें जेल महानिदेशक (DG Jail) को व्यक्तिगत हलफनामा देने का आदेश दिया गया है।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता पर हत्या के मामले में जेल में बंद पति और अन्य कैदियों के परिजनों से जबरन रकम वसूलने का आरोप है। यह रकम विभिन्न खातों में जमा कराई गई है, जिनमें याचिकाकर्ता का खाता भी शामिल है।

अदालत ने इस गंभीर आरोप की जांच को लेकर जेल महानिदेशक को नोटिस जारी किया है और उनसे स्पष्ट करने को कहा है कि वसूली के आरोपों की जांच किस स्तर पर हुई है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

इसके साथ ही, एक अन्य सह-आरोपी की जमानत याचिका को भी 15 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।