रायपुर: छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले (liquor scam) और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर आज (मंगलवार) को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते के भीतर यानी 26 अगस्त तक इसका जवाब देने को कहा है।
चैतन्य बघेल की तरफ से हाईकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए पक्ष रखा गया। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया गलत थी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। चैतन्य बघेल को ED ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था, और वे 24 दिनों से जेल में बंद हैं।
चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने कोर्ट में बताया कि चैतन्य को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। कोर्ट ने इस पर जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं।
चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिका खारिज करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था।
ED के अनुसार, चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये मिले हैं। यह रकम ब्लैक मनी से रियल एस्टेट में निवेश की गई थी और फर्जी निवेश के जरिए उसे सफेद किया गया। साथ ही 1000 करोड़ रुपये की हेराफेरी में चैतन्य बघेल का नाम भी सामने आया है।